उन्नाव - जानलेवा हमले के आरोपी महेश सिंह को न्यायालय ने सुनाई दस साल की सजा - Tahkikat News

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Tuesday, 2 July 2019

उन्नाव - जानलेवा हमले के आरोपी महेश सिंह को न्यायालय ने सुनाई दस साल की सजा

रिपोर्ट - उमेश शुक्ला

 विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले से जुड़े कुख्यात आरोपी महेश सिंह को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी करार देते हुए पांच हज़ार जुर्माना समेत दस साल की सजा सुनाई है वही जज के आदेश के बाद बाहर निकलते हुए महेश सिंह ने कोर्ट और मीडिया पर भी कीचड़ उछाला यही नही कुख्यात आरोपी महेश सिंह ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार बिकी होने की बात कही तस्वीरों में सफेद पोशाक और आँखों पर ऐनक चढ़ाकर पुलिस हिरासत में चलता हुआ ये शख्स महेश सिंह है साधारण सा दिखने वाला ये सफेद पोस कुख्यात शातिर अपराधी है जरायम की दुनिया में अपनी अलग हैसियत रखता हैअंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार मामले में वादी पक्ष से पानी पिला दिया आरोपी हत्या, लूट और चार सौ बीसी जैसे केसों में फरार रह चुका है  गौरतलब है


ये सजा पंद्रह साल पहले प्रधानी चुनाव में कुलदीप सिंह सेंगर और जेल में बंद भाई जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह सेंगर पर जान से मारने के मामले में सन दो हजार में 307/34,506 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था  इस मुकदमो में शातिर अपराधी महेश सिंह समेत 3 अभियुक्त को आरोपी बनाया गया था जिसमे दो आरोपियों की मौत हो चुकी हैंं और महेश सिंह काफी समय से फरार चल रहा था जिसमे कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा साबित कर दिया था लिहाजा फास्टट्रैक कोर्ट के जज प्रहलाद टंडन ने कुख्यात आरोपी महेश सिंह को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना और दस साल की सजा सुनाते हुए आरोपी को रायबरेली रेल भेज दिया गया सजायाफ्ता होने के बाद महेश सिंह जब किसी पर नही जीता तो मीडिया और जज दोनों पर सवाल खड़े करने लगा ये शातिर इसी मामले में भगोड़ा भी घोषित हो चुका है यही नही ये शातिर अपराधी सरकार पर भी सवाल खड़े किये,कई मामलों में वांक्षित महेश सिंह कुलदीप रेप कांड में याची पक्ष की तरफ से प्रमुख पैरोकार भी है..

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