सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ,लाइसेंसधारी वाले ही पटाखे बेच सकते है - Tahkikat News

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Tuesday, 23 October 2018

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ,लाइसेंसधारी वाले ही पटाखे बेच सकते है

मिडिया डेस्क


देशभर में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर रोक की याचिका पर फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं जिसमें कम एमिशन वाले पटाखों को ही इजाजत मिली है और सिर्फ लाइसेंसधारी वाले ही पटाखे बेचे जा सकेंगे.






इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन बेचने पर अवमानना माना जाएगा.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे. दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह समयसीमा पूरे देश पर लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का SHO जवाबदेह होगा, और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा.

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