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मीडिया डेस्क
प्रदेश सरकार जमींदारी उल्मूलन एवं भूमि सुधार (जेडएएलआर) एक्ट में अध्यादेश के जरिये एकल भू-स्वामित्व की सीमा में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद 12.5 एकड़ से अधिक जमीन का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास हो सकेगा। अभी तक इस सीमा के लागू होने की वजह से कई बड़े भू-स्वामियों को अपनी जमीनें छिनने की आशंका रहती थी।
इसके उद्योगों के विस्तार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ये बातें शुक्रवार को सीआईआई के यूपी में सहभागिता से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में निदेशक उद्योग बंधु संतोष यादव ने कही।
उन्होंने गोमतीनगर स्थित एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि सरकार तीन से चार दिनों अध्यादेश की घोषणा कर देगी। इसके बाद शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। हालांकि विस्तृत जानकारी अध्यादेश के बाद ही सामने आएगी। वहीं उद्यमियों का कहना है कि 12.5 एकड़ की सीमा के लागू होने की वजह से औद्योगिक विस्तार के लिए जमीन लेना मुश्किल हो गया है। इसमें बदलाव से उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी।
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प्रदेश सरकार जमींदारी उल्मूलन एवं भूमि सुधार (जेडएएलआर) एक्ट में अध्यादेश के जरिये एकल भू-स्वामित्व की सीमा में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद 12.5 एकड़ से अधिक जमीन का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास हो सकेगा। अभी तक इस सीमा के लागू होने की वजह से कई बड़े भू-स्वामियों को अपनी जमीनें छिनने की आशंका रहती थी।
उन्होंने गोमतीनगर स्थित एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि सरकार तीन से चार दिनों अध्यादेश की घोषणा कर देगी। इसके बाद शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। हालांकि विस्तृत जानकारी अध्यादेश के बाद ही सामने आएगी। वहीं उद्यमियों का कहना है कि 12.5 एकड़ की सीमा के लागू होने की वजह से औद्योगिक विस्तार के लिए जमीन लेना मुश्किल हो गया है। इसमें बदलाव से उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी।

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