चीफ रिपोर्ट चन्द्र मोहन तिवारी
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को निष्पक्ष, पारदर्शी व सफल बनाने के लिये साफ शब्दों कहा है कि सभी सदस्य प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में राजनैतिक दलों द्वारा दिये जा रहे विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखी जाये। विज्ञापनों की प्रेस कतरन काटकर एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित विज्ञपन/पेड न्यूज सम्बन्धित राजनैतिक पार्टी के खर्चे में जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले सभी समाचारों पर सतर्कता रखी जाये। इसके अलावा ब्लफ मैसेज, रेडियो, एसएमएस एवं सिनेमा हाल के प्रचार सामग्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी दशा में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होने दी जायेगी। जिला निर्वाचनअधिकारी/जिलाधिकारी श्री गिरि ने कहा कि सभी सदस्य व मीडिया प्रमाणीकरण एवं मानीटरिंग कमेटी में लगे कर्मी निर्धारित स्थल बैठेंगे और जनपद के सभी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमेटी समस्त मीडिया में निकलने वाले समाचारों विश्लेषण आदि का दैनिक परीक्षण करेंगी, यदि कोई न्यूज, संदिग्ध पेड न्यूज का प्रकरण प्रकाश में आता है, तो कमेटी तत्काल आर0ओ0 को संज्ञानित करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा संज्ञानित/शिकायत आदि स्रोतो से संदिग्ध पेड न्यूज प्रकरण संज्ञान में आने पर आर0ओ0 द्वारा कुछ ही घण्टों में सम्बन्धित उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा, जिसमें उम्मीदवार से विज्ञापन, प्रकाशन/प्रसारण का व्यय मांगा जायेगा अन्यथा विज्ञापन के निर्धारित रेट के आधार पर व्यय निर्धारण किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का नोटिस प्राप्ति के 48 घण्टें उत्तर न प्राप्त होने पर कमेटी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के उत्तर प्राप्ति के 48 घण्टें के अन्दर कमेटी द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा एवं निर्णय से उम्मीदवार/राजनैतिक दल को अनिवार्य रूप से आर0ओ0 द्वारा अवगत कराया जायेगा। पेड न्यूज का प्रकरण साबित होने की दशा में आर0ओ0 प्रेस काउन्सिल आॅफ इण्डिया एवं एनबीएसए को भी निर्णय की प्रति प्रेषित की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री गिरि ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-127 क के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन पुस्तिका व पोस्टर आदि सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम व पते न हो, उसको न मुद्रित/प्रकाशित करेगा और न ही किसी अन्य द्वारा प्रकाशित या मुद्रित करायेगा। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) सभी समाचार पत्रों, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और जन-संचार के अन्य माध्यमों जैसे बल्क एसएमएस आदि देखेगी और अभ्यर्थियों तथा पार्टियों से सम्बन्धित विज्ञापनों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकार्ड रखेगा। उन्होंने बताया कि यह समिति विहित फार्मेट में प्रत्येक अभ्यर्थी से सम्बन्धित दैनिक रिपोर्ट लेखाकरण टीम को देगी तथा उसकी प्रति रिटर्निंग आॅफिसर व व्यय प्रेक्षक को देगी। यह रिपोर्ट पेड न्यूज के आकलित मामलों के समर्थक दस्तावेजों की कटिंग/क्लीपिंग, सम्बन्धित टी0वी0 और रेडियों विज्ञापनों की रिकार्डिंग सहित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन विज्ञापन पर किये गये व्यय के सम्बन्ध होगी, जिसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी शामिल किया जायेगा। ऐसे प्रकाशन पर व्यय न दिखाये जाने के लिये रिटर्निंग अधिकारी पेड न्यूज की घटना के सम्बन्ध में व्यय प्रेक्षक की सलाह से अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगी। उन्होंने कहा कि आर0ओ0 की तरफ से सभी प्रिन्टिंग प्रेस को नोटिस जायेगी। साथ ही सभी थानाध्यक्षों के माध्यम से भी प्रिन्टिंग प्रेस को नोटिस भेजी जायेगी। वह किसी भी प्रकार के चुनावी पम्पलेट या पोस्टर, हैण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किये बिना और प्रकाशक की घोषणा, जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गयी हो, प्राप्त किये बगैर निर्वाचन के लिये न तो प्रकाशित करेंगे और न ही मुद्रण या प्रकाशन कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज पर सख्ती से कार्यवाही होगी।
No comments:
Post a Comment
तहकीकात डिजिटल मीडिया को भारत के ग्रामीण एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में समाज के अंतिम पंक्ति में जीवन यापन कर रहे लोगों को एक मंच प्रदान करने के लिए निर्माण किया गया है ,जिसके माध्यम से समाज के शोषित ,वंचित ,गरीब,पिछड़े लोगों के साथ किसान ,व्यापारी ,प्रतिनिधि ,प्रतिभावान व्यक्तियों एवं विदेश में रह रहे लोगों को ग्राम पंचायत की कालम के माध्यम से एक साथ जोड़कर उन्हें एक विश्वसनीय मंच प्रदान किया जायेगा एवं उनकी आवाज को बुलंद किया जायेगा।