कैलाश सिंह विकास
6 मई की शाम से उन विद्यार्थियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, श्रमिकों व अन्य उन सभी लोगों के लिए जो लॉक डाउन की वजह से वाराणसी में फंसे हुए हैं और अपने निवास स्थान वापिस जाना चाहते हैं, उनको ई-पास जारी करने के लिए एक ई-पोर्टल जारी किया जा रहा है-जिलाधिकारी
ई-पोर्टल पर वाराणसी से बाहर जाने के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा
6 मई से किसी को भी मैनुअल पास जारी नहीं किया जाएगा
वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी जनपद में दिनांक 6 मई की शाम से उन विद्यार्थियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, श्रमिकों व अन्य उन सभी लोगों के लिए जो लॉक डाउन की वजह से वाराणसी में फंसे हुए हैं और अपने निवास स्थान वापिस जाना चाहते हैं, उनको ई-पास जारी करने के लिए एक ई-पोर्टल जारी किया जा रहा है जिस पर वाराणसी से बाहर जाने के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। 6 मई से किसी को भी मैनुअल पास जारी नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में जाने के लिए भी लागू होगी और साथ ही अन्य प्रदेशों के जनपदों में जाने के लिए भी लागू होगी।
उन्होंने बताया कि इस ई-पोर्टल के आवेदन में प्रदेश का नाम और उसके अंतर्गत आने वाले जनपद के नाम ड्रॉपडाउन के माध्यम से दिखाई देंगे। आवेदन कर्ताओं को अपना राज्य, जनपद, तहसील, थाना, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का विवरण फीड करना होगा। ई-पोर्टल का एड्रेस होगा
http://epassvns.com/users/reqpass
आवेदन कर्ता के पास अपना वाहन होना आवश्यक होगा। एक वाहन में एक से ज्यादा लोग भी जा सकते हैं। एक पास में अधिकतम 30 लोग ही एक वाहन में अनुमन्य होंगे, यदि बस या टेम्पो ट्रैवलर से जाएंगे तो उसकी क्षमता से आधे लोग ही उस वाहन से जा सकेंगे। जिस वाहन से जाना होगा उस वाहन का विवरण भी भरना आवश्यक होगा। अतः आवेदन करने के समय आवेदक सभी यात्रियों के पूरे विवरण तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर आदि अपने साथ तैयार रखें। उन्होंने बताया कि जिस दिन कोई आवेदन करेगा तो उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रदेशों के लिए पास जारी होने के समय से 3 दिन तक यात्रा के लिए यह पास अनुमन्य होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दिन तक यह पास यात्रा के लिए अनुमन्य होगा। परंतु वाराणसी जनपद से बाहर उसे पास बनने से 24 घंटे में चले जाना होगा। यह पास वाराणसी से बाहर जाने के लिए सिंगल यात्रा के लिए ही अनुमन्य होगा, इसमें रिटर्न यात्रा संभव नहीं हो पाएगी।
अतः इस पर केवल वही लोग आवेदन करें जिसे वन टाइम वाराणसी से बाहर प्रदेश के अन्य जनपदों में अथवा बाहरी प्रदेशों में जाना हो। एक वाहन में जितने लोग जाएंगे उसका अलग-अलग विवरण भरना आवश्यक होगा। इसलिए हर यात्री का विवरण आवेदन के समय तैयार रखें। केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संबंधी कोई सिम्पटम जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या सांस फूलना आदि लक्षण नहीं है। इसके लिए आवेदन पत्र में ही self-declaration का विकल्प दिया होगा यदि किसी ने self-declaration गलत भरा और इसकी जानकारी जांच के दौरान झूठी पाई गई तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।इसमें वे लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे जिन्हें वाराणसी से बाहर जाकर वापस लौटना है। ऐसे लोगों की यात्रा अनुमन्य नहीं है और उन्हें ना इस पोर्टल के माध्यम से और ना ही मैनुअल किसी प्रकार का पास वाराणसी से जारी किया जाएगा। वे चाहें तो वाराणसी से बाहर जा सकते हैं परंतु लौटने का पास उन्हें उस जनपद से ही बनवाना होगा जिस जनपद में वे जाएंगे। इसमे वे लोग भी आवेदन नही कर सकेंगे जिन्हें वाराणसी जनपद के भीतर ही पास बनवाना है। ऐसे लोग प्रदेश स्तरीय ई-पास पोर्टल का प्रयोग पूर्व की तरह करते रहेंगे। इस पोर्टल की व्यवस्था मात्र 3 दिन के लिए की जा रही है इसके उपरांत ई-पोर्टल को इस कार्य के लिए बंद कर दिया जाएगा। अतः जितने लोग 6,7 और 8 मई को आवेदन कर देंगे केवल उन्हीं के पास वाराणसी से जारी किए जाएंगे। इसके उपरांत कोई भी पास वाराणसी से बाहर जाने के लिए नहीं बनवाया जाएगा। जिन लोगों के पास बाहर जाने के लिए वाहनों का इंतजाम नहीं है, वे स्वयं वाहनों का इंतजाम कर ले और 3 दिन के भीतर-भीतर आवेदन कर दें ताकि 8 मई की शाम तक सभी पास जारी हो जाएं और जिनको भी बाहरी यात्रा करनी है वह 9 मई तक वाराणसी जनपद से बाहर चले जाएं। इस व्यवस्था के लागू होने पर किसी का भी सरकारी कार्यालय जाकर पास जारी कराने पर पूरा प्रतिबंध होगा। इस पोर्टल के अलावा जनपद वाराणसी में वाराणसी से बाहरी यात्रा के लिए कोई पास जारी करने की व्यवस्था नहीं होगी यदि किसी भी कार्यालय में कोई आवेदन करने आएगा तो उसका कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।इसी के साथ वाराणसी में आने वाले बाहर के जनपदों और बाहर के प्रदेशों के सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य किया जाता है कि वे काशी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजातालाब में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मेडिकल चेकअप व स्क्रीनिंग करवाएंगे तथा उसके उपरांत ही अनुमति प्राप्त होने पर अपने घर में 21 दिन तक होम क्वॉरेंटाइन रहेंगे। यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति की जानकारी प्राप्त हुई जो अन्य जनपदों से पास लेकर अथवा बिना पास वाराणसी में घुस आए हैं और उन्होंने काशी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजातालाब में अपना रजिस्ट्रेशन व मेडिकल जांच नहीं कराई है तो ऐसे लोगों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। यह केंद्र 24 घण्टे खुला रहता है। जो लोग गत 1 सप्ताह में पूर्व से जनपद में आ चुके हैं उनके लिए भी अनिवार्य होगा कि वे काशी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचकर अपनी मेडिकल जांच करवाएं रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में अपना पूरा विवरण दर्ज करवाएं और उस के उपरांत 21 दिन तक होम क्वारंटाइन में अपने घर के अंदर रहे। यदि जनपद में किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति के द्वारा 21 दिनों के भीतर होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन किया गया तो निगरानी समिति या मोहल्ले के जनसामान्य इसकी सूचना तत्काल निकटवर्ती थाने को तथा जनपद के कंट्रोल रूम को दें। ऐसे व्यक्तियों का होम क्वॉरेंटाइन समाप्त करते हुए, उन्हें सरकारी बिल्डिंग के इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन में 21 दिन के लिए भर्ती कराया जाएगा।
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