ब्यूरो कानपुर- रवि गुप्ता
नए साल को लेकर जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने कड़े निर्देश जारी किये हैं
जिसमें उन्होंने कहा है कि डीजे और आतिशबाज़ी रात दस बजे के बाद नहीं बजाया
जा सकेगा रेस्टॉरेंट और होटल में भी मदिरा परोसने का समय रात दस बजे तक ही
होगा। अवैध रूप से परोसी जा रही मदिरा वाली जगहों पर पर कड़ी कार्यवाही की
जाएगी।
समय का विशेष ध्यान दें नही तो होगी कार्यवाईनए साल का फीवर तो शुरू हो गया है लेकिन 10 बजे के बाद कही भी डीजे और आतिशबाजी नही की सकेगी जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार ह डीएम विजय विश्वास पन्त ने नए साल के जश्न को लेकर समय सारिणी जारी कर दी है जहां अब रात 10 बजे के बाद न ही कोई डीजे बजा सकेगा और न ही आतिशबाजी कर सकेगा उत्पात मचाने वालो को दंडित किया जाएगा बताया की कुछ मानक तय किये गए है जो भी आयोजन क्षेत्र में करा रहा है उसकी अनुमति थाने व सम्बंधित मजिस्ट्रेट से लेनी होगी बिना अनुमति के नही आयोजन होगा।
जिसमें
रात 10 बजे के बाद निर्धारित जगह पर कोई भी कहीं भी डीजे नही चलेगा और सभी
शहरवासी इसका पालन करे। कही पर यदि सूचना मिलती है कि 10 बजे के बाद डीजे व
अवैध रूप से मदिरापान परोसा जा रहा है उस पर कार्यवाई होगी। जो बार कानून
के दायरे में है उन्हें भी समय का ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह
की जगहों पर शराब के सेवन से शहरवासियों को बचना चाहिए यह उनके लिए बेहतर
होगा। साथ ही अतिशबाजी की भी समय सीमा निर्धारित की गई है
क्योंकिं प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अतिशबाजी भी 8 बजे से 10 तक है ज्यादा पलूटेड और तेज धमाकों वाली पटाखे न चलाये जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सुप्रीमकोर्ट के आदेश पहले से ही है। इसका पालन सभी शहरवासी करें। आगे कोई और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई निर्देश होंगे उन्हें भी अवगत करा दिया जाएगा।

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