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Friday, 18 January 2019

सुलतानपुर - पात्र किसान फसल ऋणमोचन योजना की शिकायत 21 जनवरी तक कर सकते हैं-जिला कृषि अधिकारी

जिला संवाददाता सुलतानपुर


उ0प्र0 सरकार की महत्वपूर्ण कृषि ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में हेल्प-डेस्क स्थापित कराया गया है जिसमें आगामी 21 जनवरी तक किसानों की शिकायतों को प्राप्त करने हेतु योजना के प्राविधानों के अनुसार पात्र किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
   


यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रदेश के लघु एवं सीमान किसानों के उन्नयन व सत्त विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा फसल ऋणमोचन योजना का संचालन कराते हुए बड़ी संख्या प्रदेश के किसानों के ऋण को मोचित किया है अभी भी कुछ पात्र किसान लाभ से वंचित रह गये हैं जिनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम मौका प्रदान करते हुए फसल ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर ( जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में) हेल्प-डेस्क स्थापित कराकर 07 जनवरी, से 21 जनवरी, 2019 तक किसानों की शिकायत को प्राप्त किया जायेगा।
    

उन्होंने बताया कि पात्र किसान अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु आधार कार्ड, खतौनी नकल, बैंक से पासबुक को करन्ट अपडेट (इन्ट्री) कराते हुए पासबुक के प्रथम एवं अन्तिम पेज की छायाप्रति, इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जिसमें आधार नम्बर को इस योजना में लाभ लेने के लिए प्रयोग किया जायेगा, अब तक योजना में कितनी धनराशि का लाभ मिल चुका है, दिये गये प्रारूप पर सूचना (किसान द्वारा स्वयं भरकर देना) शिकायत का आवेदन पत्र, मृतक प्रकरणों वारीशान प्रमाण पत्र तथा वारिश का आधार कार्ड, आवेदन पर हस्ताक्षर के साथ-साथ दिए गये अभिलेखों को किसान द्वारा स्वप्रमाणित प्रतियां, आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा की जांय, ताकि सरकार की इस योजना का लाभ पात्र छूटे हुए किसानों को उपलब्ध कराया जा सके।

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