जिला संवाददाता सुलतानपुर
जिलाधिकारी ,जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 एवं 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सम्बन्ध में 21 जनवरी को अपरान्ह 5ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशा0 ,उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष देव पाण्डेय ने देते हुए बताया कि उपरोक्त बैठक से सम्बन्धित पत्र समस्त नोडल,प्रभारी अधिकारी तथा समस्त सहायक प्रभारी अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जा चुका है। उन्होंने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की अद्यावधिक तैयारियों के साथ समय से उक्त बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को पूरे उत्साह के साथ वर्ष 2011 से आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष आगामी 25 जनवरी, 2019 को नवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2019 के दिन पूर्वान्ह में सभी शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित समस्त प्राचार्य, स्नातक ,स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान व समस्त प्रधानाचार्य माध्यमिक विद्यालय को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पोस्टर पेन्टिग, निबन्ध प्रतियोगत, रंगोली, मानव श्रृंखला, खेल कूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराये जाय तथा आयोजित कार्यक्रमों छात्र ,छात्राओं को ‘मतदाता शपथ दिलायी जाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी भी जानकारियां दी जाय।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम कोई मतदाता न छूटे है। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि अपने-अपने शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छात्र,छात्राओं का विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजन तथा चुनाव पाठशाला आयोजित कराते हुए उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की कम-कम से 02-02 फोटोग्राफ निर्वाचन कार्यालय में विलम्बतम् 27 जनवरी, 2019 तक अवश्य प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी,निर्वाचन राजिस्ट्रीरण अधिकारी, तहसीलदार,सहायक निर्वाचक रजिस्टी्रकरण अधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष,कार्यालयध्यक्ष (केन्द्रीय/राजकीय विभाग), समस्त बैंक,बीमा संस्थानो को निर्देशित किया है कि उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता शपथ दिलाकर सूचना उन्हें उपलब्ध करायें।
जनपद में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय ने जनपद की सीमा के अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया है, जो आगामी 09 मार्च, 2019 तक प्रभावी रहेगा।

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