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Wednesday, 9 January 2019

कानपुर -- पालतू पशुओ को आवारा छोड़ना अब पढ़ सकता है ,पशु मालिकों को भारी

 
 
 ब्यूरो कानपुर- रवि गुप्ता
 
शहर में पालतू पशुओ को आवारा छोड़ना अब पढ़ सकता है पशु मालिकों को भारी। यह बात बुधवार को एडीएम वित्त न्यालय  ने जारी किया उन्होंने इस मामले में सभी एसीएम को  आदेश देते हुए कहा है की अगर कोई भी पालतू पशु रस्ते में आवारा घूमते हुए पाया गया या फिर किसी भी पशु के दवारा किसी की समपत्ति या फिर सड़क हादसे होंगे तो उसके स्वामी के खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसके चलते उसके खिलाफ धारा 144 के तहत आदेश दिया है जबकि इस मामला में  188 के तहत मुकदमा लिख कर क़ानूनी कार्यवाही  की जाएगी। शहर में जिस तरह से आवारा पशुवो का  आतंक है उससे  आम जनता के साथ आये दिन घटनाये हो जाती है इन घटनाओ को रोने के लिए प्रशसन पूरी तरह सजक दिखाई देने लगा है पहले तो नगर निगम के कैटल कैचिंग दस्ते दवारा आवारा पशुओ को पकड़ा कर उन्हें गौसाले में रक्खे को लेकर प्रशासन अपनी मुहीम छेड़ चुका है अब इस मामले में प्रशासन ने और गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है। 


संजय सिंह चौहान एडीएम कोर्ट ने सभी एसीएम को आदेश दिया है की सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रो में आवारा पशुओ को किसी भी हाल में सड़को पर नहीं रहने दे अगर कोई आवारा पशु सड़को पर दिखाई देगा तो उनके मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिसके जिम्मेदार स्वयं पशुओ के मालिक ही होंगे। इसमें  अगर किसी के भी पशु दूसरे के खेत में जाकर उसकी खेती ख़राब करते है तो उस पशु  के स्वामी के खिलाफ कार्यवाही  की जाएगी। इसी तरह अगर किसी के पशु से सड़क पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो भी उसी के स्वामी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए गए है।

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