GST काउंसिल की चल रही 32वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम् फैसले लिए जा सकते हैं.अनुमान यह लगाया जा रहा है कि थ्रेसहोल्ड की लिमिट 20 से बढ़ाकर 40 लाख रुपए तथा कंपोजीशन स्कीम को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया जायेगा. वहीँ सस्ते घर की आस लगाए लोगों के लिए कोई रहत नहीं देते हुए सरकार ने कंस्ट्रक्शन घरों पर GST घटाने पर तैयार नहीं हुई है.
सरकार ने GST काउंसिल मीटिंग में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मीडियम और छोटे कारोबारियों के लिए इससे बड़ा नए साल का तोहफा कुछ नहीं हो सकता. सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने न सिर्फ थ्रेसहोल्ड की लिमिट 20 से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है, बल्कि कंपोजीशन स्कीम का दायरा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है. आपको बता दें कि GST काउंसिल की 32वीं और इस साल की पहली बैठक अभी चल रही है और जैसे-जैसे अपडेट आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे. छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत चुनावों से पहले MSMEs सेक्टर को बड़ी सौगात मिली है. सरकार ने GST थ्रेशहोल्ड की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है. इससे छोटे और मंझोले कारोबारियों को फायदा मिलेगा साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब 40 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारी को GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी. अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर नहीं घटा GST सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार ने सस्ते घरों को लेकर कोई राहत नहीं दी. अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर GST घटाने पर सहमति काउंसिल की बैठक में नहीं बनी. अब इस मामले को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा जाएगा. अगर ये GoM, GST करने का सुझाव देता है तभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स कम किया जाएगा.
सरकार ने GST काउंसिल मीटिंग में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मीडियम और छोटे कारोबारियों के लिए इससे बड़ा नए साल का तोहफा कुछ नहीं हो सकता. सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने न सिर्फ थ्रेसहोल्ड की लिमिट 20 से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है, बल्कि कंपोजीशन स्कीम का दायरा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है. आपको बता दें कि GST काउंसिल की 32वीं और इस साल की पहली बैठक अभी चल रही है और जैसे-जैसे अपडेट आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे. छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत चुनावों से पहले MSMEs सेक्टर को बड़ी सौगात मिली है. सरकार ने GST थ्रेशहोल्ड की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है. इससे छोटे और मंझोले कारोबारियों को फायदा मिलेगा साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब 40 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारी को GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी. अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर नहीं घटा GST सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार ने सस्ते घरों को लेकर कोई राहत नहीं दी. अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर GST घटाने पर सहमति काउंसिल की बैठक में नहीं बनी. अब इस मामले को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा जाएगा. अगर ये GoM, GST करने का सुझाव देता है तभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स कम किया जाएगा.

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