रीतू श्रीवास्तव@सुल्तानपुर
सुलतानपुर 31 मार्च, प्रभारी अधिकारी व्यव अनुवीक्षण/वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक 50 हजार से अधिक की नगद धनराशि बिना साक्ष्य के ले जाना प्रतिबन्धित है। जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात 187-इसौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उड़नदस्ता टीम प्रभारी अधिकारी राम कुमार ने चेकिंग के दौरान आज महमूदपुर पेट्रोल पम्प के पास महादेव पुत्र राम आसरे निवासी नीनांवा, बघौना, थाना बल्दीराय सुलतानपुर से रूपये 1,00,000/-( एक लाख) तथा 188- सुलतानुपर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उड़नदस्ता टीम प्रभारी रणधीर सिंह ने चेकिंग के दौरान जमौली वैरियर थाना कूरेभार में दूर्गेश निवासी मिझौली, किशुनदासपुर, जिला अयोध्या से रूपये 1,15,000/-(एक लाख पन्द्रह हजार) अवैध नगद धनराशि पकड़ी, जिसका साक्ष्य चेकिंग के दौरान उड़नदस्ता टीम को सम्बन्धित उक्त व्यक्तियों द्वारा न दिये जाने पर धनराशि जब्त कर कोषागार के डबल लाक में जमा करा दिया गया है।

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